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बाल विवाह रोकथाम जागरूकता जागरूकता अभियान

बाल विवाह रोकथाम जागरूकता जागरूकता अभियान
 

महासमुन्द 06 मई 2024/ जिला पंचायत सीईओ श्री एस.एस. आलोक के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला पंचायत सहायक परियोजना अधिकारी के परामर्श में डॉमिनालम के महिला समूह द्वारा पूरे जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए रंगोली, शपथ ग्रहण, नारा लेखन के माध्यम से जन जागृति अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें सुपर इंजीनियर, बालवाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्व सहायता समूह के सक्रिय नियोजन द्वारा गांव-गांव में किशोरों के साथ बैठक कर बाल विवाह की जानकारी दी गई स्वयं समाज एवं बाल विवाह में पूर्णतया बंद करने की शपथ ले रहे हैं। साथ ही रंगोली और नारा लेखन के माध्यम से भी गांव के लोगों को समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और विवाह की उम्र हो जाने पर ही विवाह करने के बारे में लोगों को सलाह दी जा रही है। यह अभियान निश्चित रूप से समाज में सकारात्मक बदलाव और छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त प्रदेश बनाने में आगे बढ़ाया जाएगा। लड़कियों की उम्र 18 साल और लड़कों का 21 साल तय है सभी को शादी के बंधन में बांधना है। निर्धारित उम्र में या उसके बाद ही विवाह करने के लिए शासन प्रशासन लगातार प्रयास करता है और इसके विरोध में जाने पर बहस का प्रस्ताव भी है।

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